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भगवंत मान सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक लगाई

प्रदेश में 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) ऑर्डिनेंस, 2026' जारी करके निजी स्कूलों...
भगवंत मान सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक लगाई
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प्रदेश में 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) ऑर्डिनेंस, 2026' जारी करके निजी स्कूलों की फीस को सख्त रेगुलेटरी ढांचे के अधीन लाया है। यह ऑर्डिनेंस वार्षिक फीस वृद्धि को 5 प्रतिशत पर सीमित करता है, उन मामलों में फीस रिफंड अनिवार्य करता है जहां पिछले तीन वर्षों में फीस की बढ़ोतरी 15 प्रतिशत से अधिक हुई है, ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग फीस सहित सभी शुल्कों को ट्यूशन फीस का हिस्सा मानता है, और नियमों के उल्लंघन पर मान्यता रद्द करने सहित कड़ी सजाओं का प्रावधान करता है।

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